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जी0एस0टी0 परिषद की 55वीं बैठक में सूबे के वित्त मंत्री डॉ प्रेम चंद अग्रवाल ने राज्य का प्रतिनिधित्व किया

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देहरादून।

जी0एस0टी0 परिषद की 55वीं बैठक  दिनांक 21 दिसम्बर, 2024 को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भारत सरकार की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में उत्तराखण्ड राज्य का प्रतिनिधित्व  डॉ प्रेम चंद अग्रवाल, माननीय वित्त मंत्री उत्तराखण्ड सरकार द्वारा किया गया। बैठक में विभिन्न विषयों यथा विधि समिति द्वारा संस्तुत विषयों तथा फिटमेंट समिति द्वारा संस्तुत विषयों पर विस्तृत चर्चा की गयी।

बैठक में राज्य द्वारा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 03.10.2024 को M/s Safari Retreats Pvt. Ltd के मामले में दिए गए निर्णय के क्रम में जीएसटी अधिनियम की धारा 17 (5)(d) में सशोधन, पान मासाला, गुटखा, तम्बाकू जैसी वस्तुओं पर कर चोरी को रोकने के उद्देश्य से Track and Trace mechanism लागू किये जाने के लिए संशोधन, जीएसटीआर-1 के लिए ली जाने वाली विलम्ब शुल्क को समाप्त किये जाने, ऐसे मामलों में जहाँ कोई व्यक्ति अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत नहीं है किन्तु कोई भुगतान करना चाहता है, को temporary identification number दिए जाने तथा Invoice Management System (इनवॉइस स्तर पर आईटीसी के मिलान के लिए, जिसके आधार पर ITC Accept, Reject की जा सकती है) लागू किये हेतु अधिनियम तथा नियम में किये जाने वाले संशोधन पर सहमति व्यक्त की गयी l
बैठक में फिटमेंट समिति द्वारा की गई संस्तुतियों के अंतर्गत कर दरों के संबंध में स्पष्टीकरण जारी किए जाने तथा कतिपय विसंगतियों को दूर किये जाने पर विचार विमर्श किया गया। इस क्रम में राज्य द्वारा समाधान अपनाने वाले व्यापारियों के लिए अपंजीकृत व्यक्ति से commercial property किराए पर लिए जाने पर रिज़र्व चार्ज मैकेनिजम (RCM) के अंतर्गत करदेयता नहीं होने तथा यदि पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान किराए पर दिए गए किसी भी आवास इकाई की आपूर्ति का मूल्य प्रति दिन प्रति इकाई ₹7500 से अधिक है तो होटल आवास प्रदान करने वाले परिसर में रेस्तरां सेवा के आपूर्तिकर्ता को पूरे वित्तीय वर्ष के लिए रेस्तरां सेवा पर 18% की दर से कर का भुगतान करना आवश्यक किये जाने के सम्बन्ध में निर्दिष्ट परिसर की परिभाषा को संशोधित किये जाने तथा merchant exporter को की जाने वाली आपूर्ति पर compensation cess की दर भी 0.1% किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

इसके अतिरिक्त स्वास्थ्य बीमा तथा जीवन बीमा क्षेत्र में जीएसटी की दर कम किये जाने या इन्हें करमुक्त किये जाने तथा जीएसटी अधिनियम की धारा 9(5) के अंतर्गत ई-कॉमर्स ऑपरेटर के माध्यम से किए गए आपूर्ति के संबंध में की जाने वाली डिलीवरी सेवाओं पर 5% कर लगाए जाने सम्बन्धी विषयों पर कोई निर्णय नहीं किया गया तथा उक्त मामलों को अग्रेत्तर परीक्षण करने हेतु स्थगित किया गया।
बैठक में राज्य की ओर से दिलीप जावलकर , सचिव वित्त तथा डा0 अहमद इकबाल, आयुक्त राज्य कर सहित अन्य विभागीय अधिकारियों द्वारा प्रतिभाग किया गया।

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