Home उत्तराखंड भर्ती नियमों में बदलाव: युवाओं को राहत, आयुसीमा में छूट लागू

भर्ती नियमों में बदलाव: युवाओं को राहत, आयुसीमा में छूट लागू

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देहरादून। कैबिनेट में वर्दीधारी सेवाओं की नियमावली में आयुसीमा में छूट का फायदा पांच विभागों को मिलेगा। इनमें आबकारी, सचिवालय प्रशासन परिवहन व युवा कल्याण विभाग के पद शामिल हैं।
शासन ने हाल ही में वर्दीधारी सेवाओं के लिए एक ही नियमावली जारी की है। इसमें कुछ विभागों में पूर्व निर्धारित आयुसीमा में बदलाव किया गया है। इनमें आबकारी विभाग में आबकारी सिपाही व उप निरीक्षक, परिवहन विभाग में प्रवर्तन सिपाही, सचिवालय प्रशासन में सचिवालय रक्षक व युवा कल्याण विभाग में युवा कल्याण अधिकारी पद के लिए आवेदन की आयुसीमा को पहले से कम कर दिया था।

इससे इन पदों के लिए तैयारी करने वाले युवाओं को खासा झटका लगा था। अब इसे देखते हुए कैबिनेट ने यह निर्णय लिया है कि जिन विभाग में आवेदन की आयुसीमा को बढ़ाया गया है वह तो लागू मानी जाएंगी लेकिन जिन विभागों में आवेदन की आयुसीमा घटाई गई है उनमें 31 दिसंबर, 2028 तक पुरानी नियमावली के अनुसार ही अधिकतम आयुसीमा रखी जाएगी।

प्रशिक्षण संस्थान के कमांडेंट पद को नियमावली स्वीकृत

होमगार्ड विभाग में केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थान में कमांडेंट का पद सृजित किया था। इसकी नियमावली न बनने के कारण इसमें पदोन्नति में बाधा आ रही थी। इसके दृष्टिगत कैबिनेट ने इसकी नियमावली बनाने को स्वीकृति प्रदान कर दी है।

एनआइईएलटी से लिए जा सकेंगे विशेषज्ञ
प्रदेश में भारतीय न्याय संहिता लागू हो चुकी है। इसके तहत सभी रिकार्ड का डिजिटाइजेशन करने के साथ ही कंप्यूटर आधारित जांच भी की जानी है। इसके लिए पुलिस कर्मियों को प्रशिक्षण दिया जाना है। गृह विभाग के पास इसके लिए पूरे विशेषज्ञ नहीं है।

इसे देखते हुए गृह विभाग ने केंद्र सरकारी की सेवा प्रदाता संस्था नेशनल इंस्टीट्यूट फार इलेक्ट्रानिक्स एंड इंफारमेशन टेक्नोलाजी के विशेषज्ञों की नियुक्ति करने का प्रस्ताव कैबिनेट के समक्ष रखा, इसे स्वीकृति प्रदान कर दी गई है।

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