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23 जनवरी को प्रदेश के सभी नगर निकायों में सार्वजनिक अवकाश घोषित, उत्तराखंड शासन ने आदेश किए जारी

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देहरादून।

उत्तराखंड निकाय चुनाव के लिए 23 जनवरी को वोटिंग होनी है. वोटिंग से पहले राज्य निर्वाचन आयोग अपनी तमाम तैयारियों में जुटा हुआ है. सोमवार को राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव ड्यूटी में लगे अधिकारियों के साथ बैठक की और उन्हें जरूरी दिशा-निर्देश भी दिए है. साथ ही घोषणा की है कि 23 जनवरी को वोटिंग के दिन प्रदेश के नगर निकायों में सार्वजनिक अवकाश रहेगा। राज्य निर्वाचन आयुक्त ने सोमवार को सामान्य प्रेक्षकों के साथ बैठक की. बैठक के दौरान राज्य निर्वाचन आयुक्त ने प्रदेश के सभी सामान्य प्रेक्षकों को चुनावी कार्यों और दायित्वों की जानकारी दी. यही नहीं मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सके इसके लिए उत्तराखंड सचिवालय प्रशासन विभाग ने 23 जनवरी को सभी नगर निकायों में सार्वजनिक अवकाश भी घोषित कर दिया है।

मतदान के दिन प्रदेश के सभी नगर निकायों में सार्वजनिक अवकाश घोषित किए जाने संबंधित उत्तराखंड शासन ने आदेश भी जारी कर दिए हैं. जारी किए गए आदेश के अनुसार राज्यपाल ने निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 (1881 का एक्ट संख्या-26) की धारा 25 में दिए गए अधिकारों का प्रयोग करते हुए राज्य के सभी नागर स्थानीय निकायों में मौजूद सभी राजकीय कार्यालय, शैक्षणिक संस्थानों, अर्द्ध-निकायों और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में अवकाश रहेगा. ताकि इनमें काम करने वाले सभी कर्मचारियों के मतदान दिवस 23 जनवरी 2025 को सवेतन सार्वजनिक अवकाश को मंजूरी दी है।

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